(ऑनलाइन आवेदन) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 – किसान पेंशन योजना
पीएम किसान मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया | Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana Apply | किसान पेंशन योजना | किसान मानधन स्कीम पीएम आवेदन फॉर्म | Kisan Pension Yojana In Hindi
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत हमारे देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को बुढ़ापे में उचित ढंग से जीवनयापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी | इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 को की गयी है | इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानो को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में सभी जानकारी जैसे दस्तावेज़ ,पात्रता ,आवेदन आदि प्रदान करने जा रहे है |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana 2021
इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है | इस किसान पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए | केंद्र सरकार 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी | इस किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जायेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी | इस योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रूपये दिए जायेगे |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 प्रीमियम का भुगतान
किसान पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा| 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हार महीने 55 रूपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रूपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा | तभी वह इस योजना का लाभ 60 की आयु पूरी होने पर उठा सकते है | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 के तहत लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना चाहिए तथा बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए | इस योजना के अंतर्गत बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी |
PM Kisan Mandhan Yojana 2021 Highlights
योजना का नाम | प्रधामंत्री किसान मानधन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 का उद्देश्य
इस योजना मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानो को सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी बुढ़ापे की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 के अंतर्गत देश के किसानो को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानो को सशक्त बनाना | पीएम किसान मानधन योजना 2021 के तहत किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदना करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना और हरे देश के किसानो का विकास करना और उन्हें मज़बूत बनाना | यही इस योजना का लक्ष्य है |
पीएम किसान मानधन योजना 2021
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50 % प्रीमियम का अनुदान किया जायेगा और बाकि 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जायेगा इस योजना पीएम किसान मानधन योजना 2021 की पंजीकरण प्रकिया 9 अगस्त से शुरू कर दी गयी जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते है | इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम (LIC ) निधि प्रबंधक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है | इस योजना का सालाना बजट 10 774 .5 करोड़ रखा गया है |
कौन इस योजना के पात्र नहीं हो सकते
- किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत शामिल होना चाहिए ( एसएमएफ)।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी योग योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए चुने गए किसान।
- इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी |
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। IV / ग्रुप डी कर्मचारी)।
- सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत थे और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते थे।
किसान मानधन योजना के मुख्य तथ्य
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी |
- यह योजना पीएम किसान मानधन योजना 2021 देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानो के लिए स्वेच्छित और अंशदायी पेंशन योजना है |
- इस योजना के ज़रिये देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानो को लाभ पहुँचाना |
- योजना Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए | इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को हर महीने 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा |
- इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है |
पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ
- यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम अवधि के भीतर निकालता है, तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
- यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन उसकी साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसके अंशदान की राशि उसके साथ ही उसे वापस लौटाई जाएगी क्योंकि उसके पास वास्तव में संचित ब्याज है। पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया, जो भी अधिक हो।
- अगर किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा, जैसा कि लागू होता है या संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा प्राप्त करके बाहर निकलता है, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर प्राप्त किया गया है, जो भी अधिक हो
- सब्सक्राइबर और उसके पति की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा।
किसान पेंशन योजना 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- देश के छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।
- 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए |
- आवेदक को आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- खेत की खसरा खतौनी
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम किसान मानधन योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करे?
देश के जो इच्छुक छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी इस पीएम किसान मानधन योजना 2021 के अंतर्गत आवदेन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ उठाये |
- सर्वप्रथम आवेदन को अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC ) में अपने सभी दस्तावेज़ों को लेकर जाना होगा |
- इसके बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को VLE को देना होगा और ग्राम स्तर उद्यमी(वले) को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा |
- फिर VLE आधार कार्ड को आपके आवेदन पत्र से जोड़ेगा और व्यक्तिगत विवरण तथा बैंक विवरण भरेगा |फिर सब्सक्रइबर की आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की ऑटो गणना की जाएगी |
- नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जायेगा और आगे ग्राहक से हस्ताक्षरित किया जायेगा |फिर VLE उसी को स्केन करके अपलोड करेगा |फिर किसान पेंशन खता संख्या उत्पन्न की जाएगी |और किसान कार्ड मुद्रित किया जायेगा |
स्वंय द्वारा रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्ट्रेशन करे?
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा जिस पर आपको लॉगिन करना होगा |
- लॉगिन करने के लिए आवेदन को अपना फोन नंबर भरना होगा जिससे पंजीकरण को उसके नंबर से जोड़ा जा सके और अन्य सभी पूछी गयी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर ,कैप्चा कोड आदि भी भरनी होगी और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जिसे आपको इस खली बॉक्स में भरना होगा |फिर एक आवेदन फॉर्म आपके सामने प्रदर्शित होगा |
- इस फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण आदि सभी जानकारी भरनी होगी और आखिर में सब्मिट कर देना होगा |
- सब्मिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल ले और भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले |
प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान
प्रवेश आयु (वर्ष) (ए) | सुपरनेशन एज (बी) | सदस्य का मासिक योगदान (रु।) (सी) | केंद्रीय सरकार का मासिक योगदान (रु।) (डी) | कुल मासिक योगदान (रु।) (कुल: C + D) |
18 | 60 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
19 | 60 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
20 | 60 | 61.00 | 61.00 | 122.00 |
21 | 60 | 64.00 | 64.00 | 128.00 |
22 | 60 | 68.00 | 68.00 | 136.00 |
23 | 60 | 72.00 | 72.00 | 144.00 |
24 | 60 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
25 | 60 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
26 | 60 | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
27 | 60 | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
28 | 60 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
29 | 60 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
30 | 60 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
31 | 60 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
32 | 60 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
33 | 60 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
34 | 60 | 140.00 | 140.00 | 280.00 |
35 | 60 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
36 | 60 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
37 | 60 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
38 | 60 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
39 | 60 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
40 | 60 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
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- Helpline: 1800-3000-3468
- E-Mail: support@csc.gov.in
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